Monday, November 18, 2019

साइवर कानून भाग-1

साइबर अपराध क्या है एवं इसे किसके विरूद्ध अंजाम दिया जाता है?: 'साइबर कानून श्रृंखला' (भाग 1)

जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर, इंटरनेट के जरिये मनुष्य की पहुँच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहां साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर क्रिमिनल, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है। इसमें कोई संशय नहीं है कि साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक अपराध' के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए, कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है. जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) जरिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीँ इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फ़िशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे। जैसा कि हमने समझा, साइबर अपराध को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले, डॉस हमले आदि हैं। 2. वे अपराध जिनमे कंप्यूटर को एक हथियार/उपकरण/ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ईएफटी धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि शामिल हैं। साइबर कानून क्या है? साइबर कानून (Cyberlaw) वह एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से "साइबरस्पेस", यानी इंटरनेट के उपयोग से संबंधित कानूनी मुद्दों के विषय में बात करने के लिए किया जाता है। इसे कानून के एक अलग क्षेत्र के रूप में नहीं कहा जा सकता है, जैसा संपत्ति या अनुबंध के मामले में होता है, क्योंकि साइबर कानून में, कई कानून सम्बन्धी क्षेत्रों का समागम होता है. इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार जैसे कानूनी मामले/मुद्दे शामिल हैं। साइबर कानून के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। कुछ कानून इस बात को लेकर नियम बनाते हैं कि व्यक्ति और कंपनियां, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकती हैं, जबकि कुछ कानून इंटरनेट पर अवैध गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अपराध का शिकार बनने से बचाते हैं। संक्षेप में, साइबर कानून वह प्रयास है जिसके जरिये भौतिक दुनिया के लिए लागू कानून की प्रणाली का उपयोग, इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी कानून) 2000, आईटी (संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा संशोधित साइबर कानून के रूप में जाना जाता है। इस कानून में "अपराध" के रूप में एक अलग अध्याय मौजूद है। हालांकि इसमें कई कमियां भी हैं और यह साइबर युद्ध की निगरानी के लिए एक बहुत प्रभावी कानून नहीं है, इसके अलावा विभिन्न साइबर अपराधों का उल्लेख, अपराध के उक्त अध्याय में दंड के साथ दंडनीय अपराध के रूप में किया गया है। साइबर अपराध की श्रेणियां साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां आती हैं: व्यक्तिगत, संपत्ति और सरकार। दूसरे शब्दों में, प्रमुख रूप से किसी व्यक्ति/निकाय, संपत्ति एवं सरकार के खिलाफ साइबर अपराध किये जाते हैं. संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध: कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर। इन अपराधों में डीडीओएस हमले, हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल हैं। मान लीजिये कोई आपको एक वेब-लिंक भेजे, जिसपर क्लिक करने के पश्च्यात एक वेबपेज खुले जहाँ आपसे आपके बैंक खाते/गोपनीय दस्तावेज संबंधित सारी जानकारी मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि यह जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया या सरकार की ओर से मांगी जा रही है, आप वहां सारी जानकारी दे दें और फिर उस जानकारी के इस्तेमाल से आपके दस्तावेज एवं बैंक खाते के साथ छेड़छाड़ की जाये, तो यह संपत्ति के विरूद्ध साइबर हमला कहा जायेगा। व्यक्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध: ऐसे अपराध, यद्यपि ऑनलाइन होते हैं, परन्तु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबरस्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल हैं। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन वितरित किया जाता है। सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध: यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल हैं। गौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है, तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य देशों की दुश्मन सरकारें होती हैं। साइबर अपराध और हम यह सच है कि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी जानकारी को हैक किया जा सकता है और ऐसे लोग शायद ही कभी अपने पासवर्ड को बदलते/दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे सतर्क होकर इन्टरनेट का उपयोग करने के विषय में जागरूकता नहीं रखते हैं और अपनी जानकारी पर साइबर हमले को लेकर सचेत नहीं रहते हैं और इसी के चलते तमाम लोग, अनजाने में साइबर अपराध की चपेट में आ जाते हैं। हमे अपने आप को और दूसरों को इसके निवारक उपायों को लेकर शिक्षित करना चाहिए, ताकि हम और आप एक व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में खुद के बचाव के लिए सतर्कता बरत सकें। इसके अलावा साइबर अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए, विभिन्न शहरों के CID (आपराधिक जांच विभाग) ने विभिन्न शहरों में साइबर क्राइम सेल खोले हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जब साइबर अपराध किया जाता है, तो इसका एक वैश्विक अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) है और इसलिए किसी भी साइबर सेल में इसको लेकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, अलर्ट/सलाह जारी करने, कानून प्रवर्तन कर्मियों/अभियोजन/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण के लिए एवं ऐसे अपराधों को रोकने और जांच में तेजी लाने के लिए साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के लिए कदम उठाए हैं।

Saturday, November 9, 2019

अयोध्या का फैसला

अयोध्या फैसला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किये गए ये मुख्य अवलोकन, पढ़िए फैसला 

9 Nov 2019 1:07 PM 

      सुप्रीम कोर्ट शनिवार को अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया और कहा कि विवादित ढांचा पूरी तरह से हिंदू पक्ष को दिया जाता है , जबकि मुसलिम पक्ष को अलग से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया। अदालत ने माना है कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। इसी समय, अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ना कानून का उल्लंघन था। केंद्र सरकार को इस संबंध में तीन महीने के भीतर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने मंदिर निर्माण के लिए ट्र्स्ट बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए। सर्वसम्मत से किए गए इस निर्णय में अदालत के प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित हैं। (i) केंद्र सरकार इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, अयोध्या अधिनियम 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण के अनुभाग 6 और 7 के तहत इसमें निहित शक्तियों के अनुरूप एक योजना तैयार करेगी। धारा 6 के तहत न्यासी बोर्ड या किसी अन्य उपयुक्त निकाय के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना ट्रस्ट या निकाय के कामकाज के संबंध में आवश्यक प्रावधान करेगी। ट्रस्ट का प्रबंधन एक मंदिर के निर्माण और सभी आवश्यक आकस्मिक और पूरक मामलों सहित ट्रस्टियों की शक्तियां। (ii) आंतरिक और बाहरी प्रांगणों का कब्ज़ा न्यास के न्यासी बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना के संदर्भ में प्रबंधन और विकास के लिए ट्रस्ट या निकाय को सौंपकर केंद्र सरकार बाकी अधिग्रहित भूमि के संबंध में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र होगी। (iii) विवादित संपत्ति का कब्ज़ा केंद्र सरकार के तहत वैधानिक रिसीवर में निहित करना जारी रहेगा, 1993 के अयोध्या अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के व्यायाम में एकतरफा, एक अधिसूचना ट्रस्ट या अन्य निकाय में संपत्ति निहित करते हुए जारी की जाती है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का भी आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना में ट्रस्ट या निकाय में उचित प्रतिनिधित्व में निर्मोही अखाड़ा को इस तरह से फिट किया जाए जैसा कि केंद्र सरकार मानती है। मस्जिद के लिए वैकल्पिक ज़मीन के बारे में दिशा-निर्देश इसके साथ ही उपर्युक्त खंड 2 के तहत ट्रस्ट या निकाय को विवादित संपत्ति सौंपने के साथ ही 5 एकड़ भूमि का एक उपयुक्त भूखंड वादी 4 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। भूमि या तो (ए) अयोध्या अधिनियम 1993 के तहत अधिग्रहित भूमि से केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की जाएगी, या (बी) अयोध्या में एक उपयुक्त प्रमुख स्थान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के परामर्श से उपरोक्त अवधि में उपर्युक्त आवंटन के लिए कार्य करेंगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आवंटित भूमि पर मस्जिद के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। ताकि अन्य संबद्ध सुविधाओं के साथ आवंटित किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों के अनुसरण में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भूमि के आवंटन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

Friday, November 1, 2019

अपील दर्ज करने की समय सीमा

अपील दर्ज करने की सीमा की गणना उस आदेश की प्रमाणित प्रति में दर्ज तस्दीक के आधार पर होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट 

1 Nov 2019 8:19 AM 101 

       सुप्रीम कोर्ट ने हाल के अपने एक फैसले में विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत अपील की सीमा की गणना प्रमाणित प्रति में दर्ज तस्दीक के आधार पर होनी चाहिए। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया था, जिसने एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसमें एक अपील को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी कि वह परिसीमन से प्रतिबंधित है। परिसीमन की अवधि की गणना अपील के तहत आदेश की प्रमाणित प्रति में जो तस्दीक थी, उसके आधार पर की गई थी। यह कहा गया कि अपील सीमा के अधीन है, क्योंकि परिसीमन की गणना में प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में जो समय खर्च होता है उसको इसमें से निकालना होता है। याचिकाकर्ता की दलील यह थी कि प्रमाणित प्रति उस समय तैयार हुई, जब प्रमाणित प्रति के पीछे तिथि दर्शायी गई इस अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और एमआर शाह की पीठ ने कहा, "यह कि प्रमाणित प्रति को हकीकत में प्रमाणित प्रति के पीछे के पृष्ठ पर तिथि के दर्शाने के पहले ही तैयार कर लिया गया। वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनकी वजह से मामले के एक पक्ष को प्रमाणित प्रति पहले उपलब्ध कराई गई, जबकि दूसरे पक्ष को बाद में दी गई, जबकि इसके लिए आवेदन एक ही दिन दिए गए थे। ये ऐसे मामले नहीं हैं, जिन पर इन प्रक्रियाओं के दौरान निर्णय नहीं लिए जा सकते. हाईकोर्ट भी इस पर रिट याचिका में निर्णय नहीं कर सकता।" अदालत ने आगे कहा, "अदालत अपील की सीमा की गणना प्रमाणित प्रति में दर्ज किये गए तसदीक के आधार पर करने के लिए बाध्य हैं। अगर इसमें किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण/या अनुचित होने का अंदेशा हो, तो इसका उपचार इस बात में है कि इस संबंध में एक घरेलू जांच शुरू की जाए या अदालत के संबंधित स्टाफ के खिलाफ आपराधिक जांच कराई जा सकती है जो प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं।" आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Monday, October 28, 2019

शिकायत दर्ज करवाने में देरी का एक मात्र आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता -केरल हाई कोर्ट

शिकायत दर्ज करवाने में देरी के एकमात्र आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी 420 के तहत मामले पर फैसले में  सुनवाई 

        जब शिकायत दर्ज करने के लिए कानून में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, तो देरी के एकमात्र आधार पर इस कानून के अंतर्गत कोई मामला रद्द नहीं किया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी 420 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह कहा। इस मामले [सिंधु एस पानिकर बनाम ए .बालाकृष्णन ], में शिकायतकर्ता द्वारा कथित लेनदेन 10.04.2007 को हुआ था। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को कथित रूप से दिया गया चेक दिनांक 16.05.2007 का था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत शिकायत 29.03.2011 को दर्ज की गई थी। अभियुक्त द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक याचिका में न्यायमूर्ति आर नारायण पिशराडी ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या इस शिकायत को अनुचित देरी के आधार पर रद्द कर दिया गया है? भले ही अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के संबंध में रोक नहीं है। अदालत ने कहा, "आपराधिक न्याय का सामान्य नियम यह है कि "एक अपराध कभी नहीं मरता है"। कानून की अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी के कारण खुद मामले को खारिज करने का कोई आधार नहीं होगा, हालांकि यह अंतिम फैसले तक पहुंचने में एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है (देखें जपानी साहू बनाम चंद्रशेखर मोहंती: AIR 2007 SC 2762)। जब शिकायत दर्ज करने के लिए समय सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तो इस देरी के एकमात्र आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। शिकायत दर्ज करने में देरी का सवाल अंतिम निर्णय पर पहुंचने में ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थिति हो सकती है। लेकिन, अपने आप में यह शिकायत को खारिज करने के लिए कोई आधार नहीं देता है। अभियोजन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि शिकायत दर्ज करवाने देरी हुई। अपराध के कृत्य के बारे में शिकायत दर्ज करने में अयोग्य और अस्पष्टीकृत देरी निश्चित रूप से मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक होगा, लेकिन, जब शिकायत को समय सीमा से रोका नहीं जाता है, तो केवल अवांछित देरी के आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। " अदालत ने लक्ष्मण बनाम कर्नाटक राज्य के शीर्ष न्यायालय के हालिया फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि रुपए वसूलने के लिए सिर्फ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत करना आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मामला विस्तार से पढ़ने के लिया यहां क्लिक करें। रुपए वसूलने के लिए सिर्फ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत करना आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, " यह सही है कि शिकायतकर्ता ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। यह धारा पहले आरोपी / पहले याचिकाकर्ता को नोटिस भेजने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन, पहले याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए उत्तर नोटिस भेजा था कि बैंक में उसका कोई खाता नहीं है, जिस पर चेक कथित रूप से लगाया गया था। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है और उससे निपटाया गया है, तो भी उसे बाद में धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। कारण यह है कि दोनों अपराधों के अवयव अलग-अलग हैं।"

Friday, October 4, 2019

पिता ऐसी बेटी को गुजारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं जो खुद कमा रही है

पिता ऐसी बेटी को गुज़ारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं जो ख़ुद कमा रही है : कर्नाटक हाईकोर्ट  

                 5 Oct 2019.                                   

          कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता अपनी उस बेटी को गुज़ारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं है जो नौकरी से पैसे कमा रही है। न्यायमूर्ति एसएन सत्यनारायण और पीजीएम पाटिल ने इस बारे में सदाशिवानंद की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा, "शुरुआत में अदालत ने कुछ राशि के भुगतान के बारे में आदेश देकर ठीक किया था पर जब उस समय के बाद के लिए नहीं जब उसे किसी प्रतिष्ठित कंपनी में 20-25 हज़ार प्रति माह की नौकरी मिल गई। उसको 10 हज़ार की अतिरिक्त राशि दिलाकर उसकी आदत नहीं बिगाड़ी जा सकती। पिता के कंधे पर अन्य अविवाहित बेटियों के गुज़ारे का भार भी है और रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों ने अपनी पढ़ाई रोक दी है और दो बेटे अभी भी बालिग़ नहीं हुए हैं और उसे उनका भरण-पोषण तब तक करना है जबतक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते"। पीठ ने शादी में ख़र्च होने वाली राशि को 15 लाख से घटाकर 5 लाख कर दिया। अदालत ने कहा, "शादी का ख़र्च तब होना है जब बेटियों की शादी का दिन निर्धारित हो जाता है और यह ख़र्च 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए"। पिता ने पारिवारिक अदालत के 9 नवंबर 2016 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील की थी। उसकी दूसरी बेटी पद्मिनी ने अदालत में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंट्नेन्स ऐक्ट के तहत एक मामला दायर किया और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 1 के तहत भी राहत की माँग की। बेटी ने कोर्ट से कहा था कि वह उसके पिता को उसकी शादी होने तक गुज़ारे की राशि देना जारी रखे, शादी की तिथि निर्धारित होती है तो शादी का ख़र्च दे और उसकी शिक्षा ठीक तरह से पूरी हो जाए इसकी व्यवस्था करे। पिता ने कहा कि अदालत ने उसके मामले को जल्दबाज़ी में निपटा दिया और पेश किए गए साक्ष्यों पर ग़ौर नहीं किया। उसकी बेटी बीई करने के बाद एम टेक भी कर चुकी है और एक कंपनी में नौकरी से ठीक ठाक राशि कमा रही है। पर अदालत ने इन तथ्यों को नज़रंदाज़ कर बेटी को 10 हज़ार हर माह देने और शादी के लिए 15 लाख की राशि देने का फ़ैसला सुना दिया। पीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों पर ग़ौर करने के बाद कहा, "…अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बीच चल रहे कई सारे मामलों में एक मामला यह भी है जिसमें पत्नी ने अपने गुज़ारे की राशि और अपनी बेटियों की गुज़ारे की राशि के लिए अदालत में मामला दायर कर रखा है; दूसरा वैवाहिक संबंधों की बहाली के लिए और तीसरा संपत्ति के मामले से संबंधित है जिसमें उसने 6/7 हिस्सेदारी की माँग की है"। "इस मामले में वादी एक इंजीनियरिंग स्नातक है और वह नौकरी में है। अगर सिर्फ़ यह माना जाए कि उसे 20 से 25 हज़ार ही मिल रहे हैं, इतनी राशि के बाद अदालत का उसे गुज़ारे की राशि देने का आदेश देना तर्कसंगत नहीं है। उसको शादी के लिए 15 लाख की राशि देने का आदेश भी तर्कसंगत नहीं है जबकि इसकी कोई माँग नहीं की गई थी। इस बात का कोई ब्योरा नहीं पेश किया गया है कि वादी की शादी में 15 लाख रुपए ख़र्च होंगे। अदालत ख़ुद ही यह अनुमान लगा रहा है कि उसकी शादी में 15 लाख रुपए ख़र्च होंगे और यह भी किसी तरह से तर्कसंगत नहीं है"।

Wednesday, October 2, 2019

भारतीय दण्ड संहिता



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Sunday, September 29, 2019

सेल डीड /वसीयत के गवाह के लिए यह जानना जरूरी नहीं कि दस्तावेज में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट

सेल डीड/वसीयत के गवाह के लिए यह जानना ज़रूरी नहीं है कि दस्तावेज़ में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

30 Sep 2019

'गवाहों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन्हें पता हो कि दस्तावेजों में क्या निहित है।'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेल डीड और वसीयत जैसे दस्तावेजों के गवाहों के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह यह जानते हों कि उन दस्तावेजों में क्या निहित है। इस मुकदमे में वादी ने इस घोषणा के लिए प्रार्थना की थी कि उसे सूट की संपत्ति के कब्जे की मालिक घोषित किया जाए और यह भी प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि उसके कब्जे में दखल न दें। यह भी दलील दी गई थी कि प्रतिवादियों के पक्ष में की गई दो सेल-डीड और वसीयतनामा, नकली और धोखाधड़ी के दस्तावेज हैं और वह वादी के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट ने सूट का फैसला वादी के पक्ष में सुनाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए सूट को खारिज कर दिया था। वसीयत या उपहार में दी गयी पिता की स्वयंअर्जित सम्पत्ति, पुत्र के लिए भी स्वयंअर्जित सम्पत्ति, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील ''हेमकुंवर बाई बनाम सुमेरसिंह'' में वादी की तरफ से दलील दी गई कि इन दस्तावेजों के दोनों गवाह ने कहा है कि उन्हें दस्तावेजों की सामग्री या आशय या अंशों के बारे में पता नहीं था, जब उन्होंने गवाह के रूप में इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। मामले में एक अन्य विवाद यह था कि क्या रतनकुंवरबाई, जो एक अनपढ़ महिला थीं और कैंसर से पीड़ित थीं, इन दस्तावेजों को निष्पादित नहीं कर सकती थीं। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का निरीक्षण करते हुए उल्लेख किया है कि गवाहों में से एक गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन सेल-डीड/बिक्री-डीड और वसीयत के पंजीकरण के समय, संबंधित उप-रजिस्ट्रार ने मृतक के समक्ष संक्षेप में तीनों दस्तावेजों की विषय वस्तु को पढ़ा था। हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पीठ ने कहा कि- "यह तर्क दिया गया है कि इन दोनों गवाहों ने कहा है कि उन्हें दस्तावेजों की सामग्री या विषय-वस्तु के बारे में पता नहीं था, जब उन्होंने गवाह के रूप में इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। गवाहों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह यह जानते हों कि उन दस्तावेजों में क्या निहित है। इसके अलावा, जब इन गवाहों ने कहा है कि सब-रजिस्ट्रार ने मृतक को दस्तावेजों का सार बताया था, तो ऐसे में वे पंजीकरण के समय इन दस्तावेजों की प्रकृति से अवगत हो गए थे। वास्तव में अंतर सिंह और लक्ष्मण सिंह, दोनों ने विचार के स्थानांतरण के संबंध में बयान दिया है।"

Saturday, September 28, 2019

पत्नी अगर व्यभिचार में नहीं है तो तलाक के वाद भी है भरण पोषण पाने की हकदार, केरल हाई कोर्ट

पत्नी अगर व्यभिचार में नहीं है तो तलाक के बाद भी है भरण-पोषण पाने की हकदार, केरल हाईकोर्ट का आदेश

28 Sep 2019

‘‘सीआरपीसी की धारा 125 (4) के तहत, भरण-पोषण देने से इनकार करने के लिए ‘व्यभिचार में रहना’शब्द का प्रयोग किया गया है।’’ केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस पत्नी को व्यभिचार के आधार पर तलाक दिया गया है, उसको भविष्य में गुजारा भत्ता देने के लिए केवल इस आधार पर मना किया जा सकता है कि वह अभी भी 'व्यभिचार में'रह रही है। न्यायमूर्ति ए.एम शफीक और न्यायमूर्ति एन.अनिल कुमार की खंडपीठ ने पति को दिए गए उस तलाक के आदेश को बरकरार रखा है, जो पत्नी द्वारा 'व्यभिचार' करने के आधार पर दिया गया था। पीठ ने कहा कि महिला के भरण पोषण के दावे से इंकार करने और इस बात का संकेत देने के लिए कोई दलील नहीं दी गई कि उसकी पत्नी 'व्यभिचार' में रह रही है। इस मामले में दिया गया तर्क यह था कि 'व्यभिचार में रहना',जिसका अर्थ है कि उसकी पत्नी को 'व्यभिचार में रहना'जारी रखना चाहिए, इस बात को जानते हुए भी कि इस दंपत्ति को व्यभिचार के आधार पर ही तलाक दिया गया था। पति द्वारा कोर्ट के समक्ष व्यभिचार का कोई एक ऐसा उदाहरण पेश कर देने और उसे साबित कर देने का मतलब यह नहीं है कि पत्नी अभी भी व्यभिचार में ही रह रही है। पीठ ने कहा कि- "हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई) के तहत, तलाक प्रदान किया जा सकता है, यदि विवाह पूर्ण होने के बाद, पति या पत्नी अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग करते हैं या संबंध बनाते हैं। धारा 13 (1) (आई) के तहत तलाक प्राप्त करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग का एक उदाहरण भी पर्याप्त है, जबकि धारा 125 (4) के तहत रख-रखाव को अस्वीकार करने या देने से इंकार करने के लिए ''व्यभिचार में रहना'' शब्द का प्रयोग किया गया है।" न्यायालय ने यह भी माना है कि जब मामले में इस बात के सबूत हों ,जिनसे यह साबित किया जा सके कि वह व्यभिचार में लिप्त थी, ऐेसे में उसे पिछली अवधि का भरण पोषण नहीं जा सकता है। अपवित्रता का एक कृत्य या सदाचार या नैतिकता की कुछ खामियां एक पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से विमुख नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए इस फैसले में ,वर्ष 1999 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है,जिसमें कहा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपवित्रता का एक कृत्य या सदाचार या नैतिकता की कुछ खामियां एक पत्नी को उसके पति पर रख-रखाव का दावा करने से विमुख नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने एक पारिवारिक अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि- इस मामले में यह दलील भी दी गई है कि निचली अदालत ने 'व्यभिचार में रहने' की क्रिया या कार्य के गठन के लिए ने विभिन्न मामलों में दिए गए फैसलों सहित 'संधा बनाम नारायणन ,1999 (1)केएलटी 688' मामले में दिए गए फैसले पर विचार नहीं किया। इन फैसलों के अनुसार इस तरह के आचरण में निरंतर रहना या व्यभिचारी या प्रेमी के साथ अर्ध-स्थायी मेल-जोल की स्थिति में रहना जरूरी है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपवित्रता का एक कृत्य या सदाचार या नैतिकता की कुछ खामियां एक पत्नी को उसके पति पर रख-रखाव का दावा करने से विमुख नहीं कर सकती हैं। इस आदेश का पालन कई अन्य मामलों में भी किया गया है,जिनमें शीला व अन्य बनाम अल्बर्ट हेम्सन उर्फ जेम्स,2015(1) केएलटी एसएन 113 केस भी शामिल है। मामले में यह भी इंगित किया गया कि इस बात के सबूत रिकॉर्ड पर हैं,जिनसे यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के साथ रह रही है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि दूर-दूर तक यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरीके से व्यभिचार में रह रही थी। इन पहलुओं को देखने के बाद इस कोर्ट का यह मानना है कि पारिवारिक अदालत ने उक्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर न तो उचित रूप विचार किया और न ही इनका उल्लेख किया। 'संध्या बनाम नारायणन' में न्यायमूर्ति केएम शफी ने यह अवलोकन किया था- '' वर्तमान सीआरपीसी की धारा 125 (4) और सीआरपीसी 1898 की धारा 488 (4) में उपयोग किए गए वाक्यांश 'व्यभिचार में रहने वाली' का अर्थ है कि व्यभिचारी या प्रेमी के साथ पत्नी की ओर से निरंतर आचरण या उसके साथ संलिप्त रहना, जैसा भी मामला हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपवित्रता का एक कृत्य या सदाचार या नैतिकता की कुछ खामियां एक पत्नी को उसके पति पर रख-रखाव का दावा करने से विमुख नहीं कर सकती हैं।''

साथ नहीं रहने के आधार पर तलाक लेने वाली महिला भरण पोषण की हकदार है? पढ़िए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट

साथ नहीं रहने के आधार पर तलाक लेने वाली महिला भरण पोषण की हकदार है? पढ़िए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट

28 Sep 2019

      पति इस आधार पर अपनी पत्नी को तलाक़ नहीं दे सकता कि वह अब उसके साथ नहीं रह रही है और फिर वह उसे गुज़ारे की राशि न दे जिसकी वह हक़दार है…।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पत्नी को उसके पति ने इस आधार पर तलाक़ दिया है कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, तो उसे (पत्नी को) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)की धारा 125 के तहत भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ने इस मामले को किसी बड़ी पीठ को सौंपने से मना कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार यह कहता रहा है और उसका यह मत दंड प्रक्रिया संहिता के पूरी तरह अनुरूप है। पीठ ने इस संदर्भ में वनमाला बनाम एचएम रंगनाथ भट्ट और रोहतास सिंह बनाम रमेंद्री मामलों में दो जजों की पीठ और मनोज कुमार बनाम चम्पा देवी मामले में तीन जजों की पीठ के फ़ैसले का हवाला दिया। पीठ ने कहा, "दो जजों की पीठों द्वारा दिए गए फ़ैसलों को तीन जजों की पीठ सही ठहरा चुका है और हम किसी बड़ी पीठ को यह मामला नहीं सौंप सकते। वैसे भी इस अदालत ने भी लगातार यही राय व्यक्त की है और जो राय दी गई है वह सीआरपीसी की भावना के अनुरूप है। यह दलील कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए बाध्य है, तर्कहीन है।" दलील डॉक्टर स्वपन कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के संदर्भ में वक़ील देबल बनर्जी ने कहा कि कोई भी पत्नी जिसने अपनी पति को छोड़ दिया है वह सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण की राशि का दावा नहीं कर सकती। उनकी दलील थी कि चूँकि 'पत्नी' के तहत 'तलाकशुदा महिला'भी आती है इसलिए ऐसी महिला जिसे पति को छोड़ देने के कारण तलाक़ दिया गया है, वह भी सीआरपीसी की धारा 125 की उप-धारा 4 के तहत गुज़ारा राशि की मांग नहीं कर सकती है। उप-धारा 4 में कहा गया है कि किसी भी पत्नी को इस धारा के तहत गुज़ारे की राशि या अंतरिम गुज़ारे की राशि नहीं मिल सकती अगर वह व्यभिचार के तहत या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है या अगर दोनों आपसी सहमति से अलग-अलग रह रहे हैं। पीठ ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए कहा - "…सवाल है कि उप-धारा 4 के प्रावधानों को इस संदर्भ में कैसे पढ़ा जाए जब हम विशेषकर ऐसी महिलाओं की चर्चा करते हैं जिनके ख़िलाफ़ इस आधार पर तलाक़ का आदेश प्राप्त किया जा चुका है कि उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है। एक बार जब शादी का संबंध ख़त्म हो जाता है तो पत्नी पर अपने पूर्व पति के साथ रहने का कोई दबाव नहीं होता। यह बात कि तलाकशुदा पत्नी को पत्नी माना जाए इस बात को अतार्किकता की हद तक खींचा नहीं जा सकता कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए बाध्य है। पति यह आग्रह नहीं कर सकता कि वह अपनी पत्नी को इसलिए तलाक़ देना चाहता है क्योंकि उसने उसके साथ रहना बंद कर दिया है और उसके बाद वह उसको गुज़ारे की राशि देना बंद कर दे, जबकि उसे यह राशि इस आधार पर मिलना चाहिए कि तलाक़ के बाद भी वह अपने पूर्व पति के साथ नहीं रहना चाहती है।" यह पत्नी पर निर्भर करता है कि वह गुज़ारे की राशि के लिए कब याचिका दायर करना चाहती है। इस मामले में पति को इस आधार पर तलाक़ का अधिकार दिया गया कि पत्नी ने उसको छोड़ दिया है। एक साल बाद उसने दुबारा शादी कर ली और इसके बाद ही पत्नी ने गुज़ारे की राशि के लिए आवेदन किया। इस मामले पर पीठ ने कहा, "हमारी राय में यह पूरी तरह पत्नी पर निर्भर करता है कि वह गुज़ारे की राशि के लिए कब याचिका दायर करती है। हो सकता है कि उस समय तक वह जो भी कमा रही थी वह उसके लिए पर्याप्त रहा होगा और हो सकता है कि वह गुज़ारे की राशि के लिए आवेदन देने के समय तक बातों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर शादी संबंधी मामलों के लंबित रहने के दौरान अगर उसने इसके लिए आवेदन नहीं दिया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बाद में इस तरह का आवेदन नहीं दे सकती है।" पत्नी अपने गुज़ारे लायक़ पर्याप्त राशि कमा रही है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। इस मामले में एक अन्य मुद्दा यह था कि पत्नी कलकत्ता के जादवपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और वह एक योग्य आर्किटेक्ट है और इसलिए यह मान लिया जाए कि उसकी आमदनी पर्याप्त है। पीठ ने कहा कि पति ने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया है कि पत्नी की आय पर्याप्त है और वह कहां काम कर रही है, जबकि यह सब सबूत उसे ही पेश करना है। इस तरह के किसी भी साक्ष्य के अभाव में इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पत्नी ख़ुद का ख़र्चा चलाने के लिए पर्याप्त राशि कमा रही है।

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति पर हक जताया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 27

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति पर हक जताया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

27 Sep 2019  उच्चतम

          न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति पर अपना दावा कर सकता है। मौजूदा अपील वादी की ओर से दायर मुकदमे से उत्पन्न हुई है, जिसमें उसने दावा किया था कि संबंधित जमीन 1963 से 1981 तक उसके कब्जे में थी और इस प्रकार उस जमीन पर प्रतिवादी के बजाय उसका हक है। निचली अदालत ने इस मामले में वादी के पक्ष में अपना आदेश सुनाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया था कि वादी जमीन का असली मालिक नहीं था। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 'कृष्णमूर्ति एस सेतलुर (मृत) बनाम ओ. वी. नरसिम्हा सेट्टी (मृत)' मामले में राजस्व रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि 1963 से जमीन पर वादी का कब्जा था। कोर्ट ने कहा:- "जमीन पर कब्जा असली मालिक के प्रतिकूल था। यह इस मामले में एचआर अयंगार एवं उनके कानूनी प्रतिनिधियों के दावे के विपरीत था और उन्होंने जमीन पर कब्जे के लिए कभी भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया। एक बार यह स्थापित हो जाता है कि विवादित जमीन पर वादी कृष्णमूर्ति एस सेतलुर का कब्जा था, तो इसका परिणाम यह होगा कि वादी का कब्जा 'प्रतिकूल कब्जा' था।" पीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कैसे हासिल किया। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें बेदखल कर दिया गया हो, लेकिन इस बात का इस मुदकमे पर कोई असर नहीं पड़ा। कोर्ट ने 'रवीन्द्र कौर ग्रेवाल एवं अन्य बनाम मंजीत कौर' के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा :- "रवीन्द्र कौर ग्रेवाल एवं अन्य बनाम मंजीत कौर मामले और संबंधित अन्य मामलों में भी इस कोर्ट की वृहद पीठ ने व्यवस्था दी हुई है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील का इस्तेमाल वार और बचाव दोनों के रूप में किया जा सकता है, अर्थात तलवार और कवच दोनों के रूप में। ... इस प्रकार, इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रोपर्टी पर अपना दावा कर सकता है।"