Monday, October 28, 2019

शिकायत दर्ज करवाने में देरी का एक मात्र आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता -केरल हाई कोर्ट

शिकायत दर्ज करवाने में देरी के एकमात्र आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी 420 के तहत मामले पर फैसले में  सुनवाई 

        जब शिकायत दर्ज करने के लिए कानून में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, तो देरी के एकमात्र आधार पर इस कानून के अंतर्गत कोई मामला रद्द नहीं किया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी 420 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह कहा। इस मामले [सिंधु एस पानिकर बनाम ए .बालाकृष्णन ], में शिकायतकर्ता द्वारा कथित लेनदेन 10.04.2007 को हुआ था। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को कथित रूप से दिया गया चेक दिनांक 16.05.2007 का था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत शिकायत 29.03.2011 को दर्ज की गई थी। अभियुक्त द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक याचिका में न्यायमूर्ति आर नारायण पिशराडी ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या इस शिकायत को अनुचित देरी के आधार पर रद्द कर दिया गया है? भले ही अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के संबंध में रोक नहीं है। अदालत ने कहा, "आपराधिक न्याय का सामान्य नियम यह है कि "एक अपराध कभी नहीं मरता है"। कानून की अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी के कारण खुद मामले को खारिज करने का कोई आधार नहीं होगा, हालांकि यह अंतिम फैसले तक पहुंचने में एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है (देखें जपानी साहू बनाम चंद्रशेखर मोहंती: AIR 2007 SC 2762)। जब शिकायत दर्ज करने के लिए समय सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तो इस देरी के एकमात्र आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। शिकायत दर्ज करने में देरी का सवाल अंतिम निर्णय पर पहुंचने में ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थिति हो सकती है। लेकिन, अपने आप में यह शिकायत को खारिज करने के लिए कोई आधार नहीं देता है। अभियोजन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि शिकायत दर्ज करवाने देरी हुई। अपराध के कृत्य के बारे में शिकायत दर्ज करने में अयोग्य और अस्पष्टीकृत देरी निश्चित रूप से मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला एक कारक होगा, लेकिन, जब शिकायत को समय सीमा से रोका नहीं जाता है, तो केवल अवांछित देरी के आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। " अदालत ने लक्ष्मण बनाम कर्नाटक राज्य के शीर्ष न्यायालय के हालिया फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि रुपए वसूलने के लिए सिर्फ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत करना आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मामला विस्तार से पढ़ने के लिया यहां क्लिक करें। रुपए वसूलने के लिए सिर्फ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत करना आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, " यह सही है कि शिकायतकर्ता ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। यह धारा पहले आरोपी / पहले याचिकाकर्ता को नोटिस भेजने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन, पहले याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए उत्तर नोटिस भेजा था कि बैंक में उसका कोई खाता नहीं है, जिस पर चेक कथित रूप से लगाया गया था। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है और उससे निपटाया गया है, तो भी उसे बाद में धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। कारण यह है कि दोनों अपराधों के अवयव अलग-अलग हैं।"

Friday, October 4, 2019

पिता ऐसी बेटी को गुजारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं जो खुद कमा रही है

पिता ऐसी बेटी को गुज़ारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं जो ख़ुद कमा रही है : कर्नाटक हाईकोर्ट  

                 5 Oct 2019.                                   

          कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता अपनी उस बेटी को गुज़ारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं है जो नौकरी से पैसे कमा रही है। न्यायमूर्ति एसएन सत्यनारायण और पीजीएम पाटिल ने इस बारे में सदाशिवानंद की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा, "शुरुआत में अदालत ने कुछ राशि के भुगतान के बारे में आदेश देकर ठीक किया था पर जब उस समय के बाद के लिए नहीं जब उसे किसी प्रतिष्ठित कंपनी में 20-25 हज़ार प्रति माह की नौकरी मिल गई। उसको 10 हज़ार की अतिरिक्त राशि दिलाकर उसकी आदत नहीं बिगाड़ी जा सकती। पिता के कंधे पर अन्य अविवाहित बेटियों के गुज़ारे का भार भी है और रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों ने अपनी पढ़ाई रोक दी है और दो बेटे अभी भी बालिग़ नहीं हुए हैं और उसे उनका भरण-पोषण तब तक करना है जबतक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते"। पीठ ने शादी में ख़र्च होने वाली राशि को 15 लाख से घटाकर 5 लाख कर दिया। अदालत ने कहा, "शादी का ख़र्च तब होना है जब बेटियों की शादी का दिन निर्धारित हो जाता है और यह ख़र्च 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए"। पिता ने पारिवारिक अदालत के 9 नवंबर 2016 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील की थी। उसकी दूसरी बेटी पद्मिनी ने अदालत में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंट्नेन्स ऐक्ट के तहत एक मामला दायर किया और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 1 के तहत भी राहत की माँग की। बेटी ने कोर्ट से कहा था कि वह उसके पिता को उसकी शादी होने तक गुज़ारे की राशि देना जारी रखे, शादी की तिथि निर्धारित होती है तो शादी का ख़र्च दे और उसकी शिक्षा ठीक तरह से पूरी हो जाए इसकी व्यवस्था करे। पिता ने कहा कि अदालत ने उसके मामले को जल्दबाज़ी में निपटा दिया और पेश किए गए साक्ष्यों पर ग़ौर नहीं किया। उसकी बेटी बीई करने के बाद एम टेक भी कर चुकी है और एक कंपनी में नौकरी से ठीक ठाक राशि कमा रही है। पर अदालत ने इन तथ्यों को नज़रंदाज़ कर बेटी को 10 हज़ार हर माह देने और शादी के लिए 15 लाख की राशि देने का फ़ैसला सुना दिया। पीठ ने उपलब्ध साक्ष्यों पर ग़ौर करने के बाद कहा, "…अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बीच चल रहे कई सारे मामलों में एक मामला यह भी है जिसमें पत्नी ने अपने गुज़ारे की राशि और अपनी बेटियों की गुज़ारे की राशि के लिए अदालत में मामला दायर कर रखा है; दूसरा वैवाहिक संबंधों की बहाली के लिए और तीसरा संपत्ति के मामले से संबंधित है जिसमें उसने 6/7 हिस्सेदारी की माँग की है"। "इस मामले में वादी एक इंजीनियरिंग स्नातक है और वह नौकरी में है। अगर सिर्फ़ यह माना जाए कि उसे 20 से 25 हज़ार ही मिल रहे हैं, इतनी राशि के बाद अदालत का उसे गुज़ारे की राशि देने का आदेश देना तर्कसंगत नहीं है। उसको शादी के लिए 15 लाख की राशि देने का आदेश भी तर्कसंगत नहीं है जबकि इसकी कोई माँग नहीं की गई थी। इस बात का कोई ब्योरा नहीं पेश किया गया है कि वादी की शादी में 15 लाख रुपए ख़र्च होंगे। अदालत ख़ुद ही यह अनुमान लगा रहा है कि उसकी शादी में 15 लाख रुपए ख़र्च होंगे और यह भी किसी तरह से तर्कसंगत नहीं है"।

Wednesday, October 2, 2019

भारतीय दण्ड संहिता



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2&lk/kkj.k Li”Vhdj.k&6&52
3&n.Mksa ds izdkj&     53&75
4&lk/kkj.k viokn &   76&106
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8&yksd iz’kkfUr ds fo:n~/k& 141&160
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